मशीन पर कितना अनुदान मिलेगा?
केंद्र की SMAM योजना (कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन, अब पीएम-आरकेवीवाई का हिस्सा) के 2025 दिशानिर्देशों के आधार पर। अंतिम फ़ैसला राज्य कृषि विभाग का।
लागू नियम: SMAM — Tractor 2WD above 40 and up to 50 PTO HP. दिशानिर्देश 2025 (PDF)
40 PTO HP से बड़े ट्रैक्टर पर राज्य ज़्यादातर अनुदान कस्टम हायरिंग सेंटर को देते हैं; अकेले किसान के लिए इनका कोटा छोटा होता है।
अनुदान ख़रीद और जाँच के बाद सीधे बैंक खाते (DBT) में आता है। राज्य के सूचीबद्ध डीलर से और परीक्षण-रिपोर्ट वाली मशीन ही ख़रीदें। आवेदन ज़्यादा हों तो ऑनलाइन लॉटरी होती है।
उत्तर प्रदेश में आवेदन कैसे करें
- आधार, मोबाइल नंबर और बैंक खाते के साथ कृषि विभाग के पोर्टल पर किसान पंजीकरण कराएँ
- बुकिंग खुलने पर agridarshan.up.gov.in पर 'किसान कॉर्नर' में 'यंत्र बुकिंग प्रारम्भ' पर जाएँ
- यंत्र चुनकर टोकन बनाएँ (एक मोबाइल नंबर पर एक टोकन) और वापसी योग्य जमानत राशि ऑनलाइन जमा करें
- चयन की प्रतीक्षा करें (2026 में 'पहले आओ, पहले पाओ' घोषित था; पहले ई-लॉटरी होती थी)
- चयन के बाद तय समय में सूचीबद्ध विक्रेता से यंत्र खरीदें और बिल, यंत्र की फ़ोटो व क्रमांक अपलोड करें
- भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान सीधे बैंक खाते में (DBT) आएगा
मुख्य मशीनों की अधिकतम अनुदान सीमा
अनुदान = कीमत का 50% या 40%, पर इस सीमा से ज़्यादा नहीं। सीमा में GST शामिल है।
| मशीन | 50% वर्ग | 40% वर्ग |
|---|---|---|
| Tractor 2WD above 20 and up to 40 PTO HP | ₹3,00,000 | ₹2,40,000 |
| Tractor 2WD above 40 and up to 50 PTO HP | ₹4,50,000 | ₹3,60,000 |
| Power tiller above 11 BHP | ₹1,20,000 | ₹1,00,000 |
| Rotavator 6 ft (tractor above 35 BHP) | ₹60,000 | ₹48,000 |
| Combine harvester, self-propelled | ₹9,60,000 | ₹7,68,000 |
| Super seeder 8 ft | ₹1,42,000 | ₹1,14,000 |
| Laser land leveller 8 ft (tractor above 35 BHP) | ₹1,45,000 | ₹1,16,000 |
| Kisan drone | ₹5,00,000 | ₹4,00,000 |
| Multi-crop thresher up to 4 t/hr (tractor above 35 BHP) | ₹1,25,000 | ₹1,00,000 |
| Mini rice mill up to 0.5 TPH | ₹1,80,000 | ₹1,44,000 |
50% वर्ग: छोटे और सीमांत किसान, SC/ST, महिलाएँ, पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्य। स्रोत: SMAM संशोधित दिशानिर्देश 2025 (PDF)
दूसरी योजनाएँ
फ़सल अवशेष प्रबंधन (CRM)
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर, बेलर जैसी मशीनों पर किसान को 50% और हायरिंग सेंटर को 80% (अधिकतम ₹24 लाख)।
सोलर पंप — पीएम-कुसुम
सोलर पंप पर अनुदान पीएम-कुसुम योजना से राज्य की नोडल एजेंसी के ज़रिये। pmkusum.mnre.gov.in
ड्रिप और स्प्रिंकलर — पीएमकेएसवाई
सूक्ष्म सिंचाई पर अनुदान "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" से, राज्य उद्यान/कृषि विभाग के ज़रिये। pmksy.gov.in
कृषि ड्रोन
किसान को ₹5 लाख (50% वर्ग) या ₹4 लाख (40% वर्ग) तक। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नमो ड्रोन दीदी में 80%, अधिकतम ₹8 लाख।